वाराणसी। भारत सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 में किए गए संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही किए जाने के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति दो से अधिक लाइसेंस शस्त्र नहीं रख सकता। यह जानकारी नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध सत्य प्रकाश सिंह ने दी है। नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध सत्य प्रकाश सिंह ने जिले के सभी प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को अपने स्तर से अवगत कराएं कि आर्म्स (अमेंडमेंट) एक्ट 2019 के द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 सेक्सन 3 आयुधो के अर्जन एवं उनके वहन के लिए अनुज्ञप्ति अंतर्गत संशोधन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र कब्जे में उसे वहन नहीं कर सकता। आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों के निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस
ऐसे व्यक्ति जिनके पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, वे उनमें से केवल दो ही शस्त्र लाइसेंस रख सकते हैं। दो से अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंसी अपने दो के अतिरिक्त जो शस्त्र जमा करना चाहते हो, उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा लाइसेंसी शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर यह अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा अपने तीन शास्त्रों में से कौन सा शस्त्र जमा/समर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार एवं वरासत के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले शस्त्र लाइसेंस के प्रकरण में भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस विधि मान्य नहीं होंगे।नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध सत्य प्रकाश सिंह ने सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को जिनके पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है को सूचित करें कि वे तत्काल दो से अधिक शस्त्र में शस्त्र समर्पित/जमा करना चाहते हो से नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा लाइसेंसी स्वस्थ व्यवसायी के यहां तत्काल जमा कर यह अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा अपने दो से अधिक शास्त्रों में से कौन-कौन सा शस्त्र जमा/समर्पित किया गया।