वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 के अंतर्गत इलाज के लिए अनुमति प्राप्त कुछ निजी चिकित्सालयों के विभिन्न कैटेगरी के कोविड मरीजों के इलाज में शाशन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मनमाना दर लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान लेते हुए ऐसे सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा ऐसा किया जाना अवैध है। इसके साथ ही कोविड हेल्प डेस्क, सेनिटाइज़र, मास्क एवं अन्य सुविधाओं के नाम पर मरीज अथवा उनके परिजनों से धनराशि चार्ज की जा रही है जो भी अवैध है। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के इलाज के लिए अनुमति प्राप्त सभी निजी चिकित्सालयों को सचेत करते हुये कहा कि इस प्रकार की शिकायत एवं स्थिति पाये जाने पर ऐसे निजी चिकित्सालयों के विरुद्ध आपदा एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकत्साधिकारी डॉ वीबी सिंह ने कोविड 19 अंतर्गत निजी चिकित्सालयों द्वारा की गयी चिकित्सीय व्यवस्थाओं तथा इलाज के बाबत लिए जाने वाले चार्ज इत्यादि पर निगरानी रखने के लिए अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं कोविड-19 फ़ैसिलिटी इंचार्ज डॉ एके मौर्य को सतत निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है।